केजरीवाल को मिलेगी अंतरिम जमानत? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चुनाव के चलते हम विचार करेंगे, इस तारीख को सुनवाई रखी, क्या होगा?
Supreme Court Hearing Arvind Kejriwal Interim Bail News Update
Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल की इस याचिका पर 15 अप्रैल से सुनवाई जारी है। हाल ही में 29 और 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और ईडी से कई सवालों के जवाब मांगे थे। वहीं आज शुक्रवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इस दौरान केजरीवाल के लिए उम्मीद की एक किरण जग गई।
दरअसल, आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर इस मामले में सुनवाई लंबी चलेगी तो हम चुनाव के चलते केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। पीठ ने अंतरिम जमानत को लेकर दोनों पक्षों को मंगलवार (7 मई) को अपनी दलीलों के साथ तैयार होकर सुनवाई में शामिल होने के लिए कहा है।
केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ED करेगी विरोध
यह तय है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ED विरोध करेगी। बताया जाता है कि आज ही जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने की टिप्पणी की तो जांच एजेंसी ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे। जिसके बाद पीठ ने कहा कि हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और यह नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते।
दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा तो SC पहुंचे केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए केजरीवाल ने कहा था कि ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी अवैध है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में शामिल होने से रोकने के लिए यह गिरफ्तारी की गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने केजरीवाल की यह याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी अवैध नहीं
दरअसल, 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर दिए गए अपने फैसले में कहा था कि शराब घोटाले (Liquor Policy Scam) में गिरफ्तारी वैध है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के ईडी के पास पर्याप्त कारण थे। गिरफ्तारी के साथ-साथ हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड को भी सही ठहराया था।
इधर गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केजरीवाल की तरफ से 10 अप्रैल को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसी दिन जल्द सुनवाई की मांग की गई थी लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी।
1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल
मालूम रहे कि, ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने सीएम हाउस पहुंचकर छानबीन और लगभग दो घंटे तक केजरीवाल से पूछताक्ष की थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा था।
इसके बाद केजरीवाल की रिमांड दोबारा 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। वहीं 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इसके बाद कोर्ट ने दूसरी बार 23 अप्रैल तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। वहीं अब केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है।
ईडी ने केजरीवाल को बताया है सरगना
शराब घोटाले को लेकर ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में बयान देते हुए हाल ही में कहा था कि, अरविंद केजरीवाल मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं। वह सरगना हैं।
ईडी का कहना था कि दिल्ली शराब नीति घोटाले से अर्जित किए गए पैसे गोवा चुनाव में भी इस्तेमाल किए गए। हवाला के जरिये लगभग 45 करोड़ रुपये गोवा चुनाव के लिए पहुंचाए गए। इसके अलावा शराब घोटाले के पैसे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं।